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जनपद न्यायाधीश ने “न्याय आपके द्वार” का उद्देश्य लेकर आयोजित रैली को हरी झण्डी दिखा कर किया रवाना

रैली के माध्यम से विधि छात्रों एवं प्राध्यापकों द्वारा आगामी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जन सामान्य में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को किया गया जागरूक।

संत कबीर नगर जनपद न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा द्वारा खलीलाबाद डाक बंगले से छात्रों की रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। रैली गोला बाजार, मुख्यमार्ग से समय मंदिर चौराहा, बाइपास चौराहा, जिलाधिकारी कार्यालय होते हुए लगभग 200 विधि छात्रों एवं 25 प्राध्यापकों ने लगभग 5 की0मी0 पद यात्रा किया।
*न्याय आपके द्वार* का उद्देश्य लेकर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सन्तकबीर नगर जिला न्यायालय में दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को किया गया है।
लोक अदालत के आयोजन का जन सामान्य में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सन्तकबीर नगर एवं पी0डी0 ला कालेज तथा प्रभा देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खलीलाबाद सन्तकबीर नगर के संयुक्त तत्त्वावधान में आज दिनांक 04/12/2025 बृहस्पतिवार को जन जागरुकता रैली का आयोजन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सन्तकबीर/ए0डी0जे0 दवेन्द्र नाथ गोस्वामी तथा चीफ डिफेन्स कौंन्सिल अन्जय श्रीवास्तव प्रात: 09:00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे रैली के समापन तक उपस्थित रहकर छात्रों को उत्साहित करते रहे।
इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नासिर अहमद, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना अनिल कुमार, अपर जिला जज प्रथम भूपेन्द्र राय, अपर जिला जज गजेन्द्र, सीजेएम चेतना त्यागी, एजीजेएम संजय राज पाण्डेय, एसीजेएम एफटीसी सुनील कुमार सिंह, जू0डी0 मिमोह यादव, जे0एम0 भारती तयाल, अन्य न्यायिक अधिकारी क्रमशः अशोक कुमार कसौधन, नरेन्द्र कुमार यादव, चन्दन सिंह, निधि मिश्रा, अभिवन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा कालेज समन्वयक विजय कुमार राय, व्यवस्था प्रमुख राजेश पाण्डेय ने बुके प्रदान कर न्यायिक अधिकारियों का स्वागत किया, डा0 रमेश कुमार, डा0 अमरनाथ पाण्डेय, नागेन्द्र सिंह, विनोद मिश्र छात्रों का उत्साह वर्धन करते रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दिवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, स्टांप वाद/पंजीयन वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किराएदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद, वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत समनीय वाद, स्थाई लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका-नगर निगम संबंधी मामले एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत सुलह योग्य वाद निस्तारित कराए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं है वो प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है जिसका आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होगा। इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। जनपद के समस्त सम्मानित जनमानस से अपील है की दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराते हुए सफल बनावे।
किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय संत कबीर नगर में संपर्क कर सकते है।

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