बाल विवाह मुक्त भारत से संबन्धित विशेष जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन।

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार एवं महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के क्रम में एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी संत कबीर नगर के नेतृत्व में आज हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन और वन स्टॉप सेंटर टीम द्वारा राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघौली एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बघौली में ” बाल विवाह मुक्त भारत के १०० दिवसीय ” विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बाल विवाह से होने वाले समस्याओं के बारे में बताया गया, बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है इसी कारण सरकार ने बाल_विवाह प्रतिषेध अधिनियम_ 2006 का प्रावधान किया है जिसमें बाल विवाह करने एवं करने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए। बालिकाओं और बालकों को बताया गया कि अगर आपके आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा तो आप 1098 ,1090 ,181, पर कॉल करके जरूर सूचित करें आपका परिचय गोपनीय रखा जाएगा, परंतु सूचना सही होनी चाहिए, आपके एक छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य अंधकारमय होने से बच जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई।

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